कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
महत्वपूर्ण सूचना: यह एक सूचनात्मक पोर्टल है। आधिकारिक आवेदन के लिए कृपया सरकारी वेबसाइट का उपयोग करें।
आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टलप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करना है।
पीएम-किसान योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है।
योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:
योजना के तहत प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो तीन समान किश्तों (प्रत्येक ₹2,000) में दी जाती है। भुगतान प्रत्येक चार महीने के अंतराल पर किया जाता है।
निम्नलिखित किसान पात्र हैं:
निम्नलिखित श्रेणियों के लोग पात्र नहीं हैं:
हाँ, महिला किसान भी योजना के लिए पूरी तरह पात्र हैं। यदि भूमि महिला किसान के नाम पर है और वह परिवार की मुखिया है, तो वह योजना का लाभ ले सकती है।
आवेदन के दो मुख्य तरीके हैं:
ऑनलाइन आवेदन:
ऑफलाइन आवेदन:
अपने गाँव/ब्लॉक/तहसील स्तर के कृषि अधिकारी या लेखापाल (पटवारी) से संपर्क करके आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
नहीं, पीएम-किसान योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यह पूरी तरह मुफ्त है।
भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे किया जाता है।
वार्षिक ₹6,000 की राशि तीन किश्तों में मिलती है:
प्रत्येक किस्त ₹2,000 की होती है।
e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) लाभ प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। इसे निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं:
ध्यान दें: ये उत्तर सामान्य जानकारी के लिए हैं। आधिकारिक और नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा सरकारी वेबसाइट देखें।
आधिकारिक वेबसाइट पर अधिक जानकारीयोजना के लिए पात्रता की जाँच करें और अपना आवेदन प्रस्तुत करें।
सरल चरणों में आवेदन करें और योजना का लाभ प्राप्त करें।
आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर एवं पासपोर्ट साइज फोटो तैयार करें।
आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या ग्राम/ब्लॉक कार्यालय में जाकर आवेदन करें।
राज्य सरकार द्वारा आवेदन की जाँच एवं सत्यापन किया जाएगा।
सत्यापन के उपरांत लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।
अपने आवेदन की स्थिति एवं भुगतान विवरण जांचें।
लाभ प्राप्ति के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है।